Noida News : इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में बिल्डर निर्मल सिंह को मिली अग्रिम जमानत
Noida News : नोएडा के सेक्टर-150 स्थित टी प्वाइंट के पास पानी से भरे गड्ढे में कार सहित गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर की सत्र अदालत ने बिल्डर निर्मल सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी की प्रत्यक्ष या सचेत भूमिका स्थापित करने वाला ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उसकी कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक प्रतीत नहीं होती। हालांकि अदालत ने कहा कि वह बिना न्यायालय की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे। जांच में सहयोग करेंगे।
आरोपी के अधिवक्ता एवं जिला बार एसोसिएशन के सचिव मनोज भाटी बोड़ाकी व सचिव शोभाराम चंदील ने अदालत में दलील दी कि आरोपी एक प्रतिष्ठित व्यवसायी और डेवलपर हैं। एफआईआर में उनका नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है और न ही किसी प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख है। वह संबंधित कंपनी के निदेशक या की-मैनेजरियल पर्सन नहीं रहे हैं। कंपनी के शेयरों का बड़ा हिस्सा पहले ही अन्य कंपनी को हस्तांतरित किया जा चुका था। निर्माण स्थल पर दो वर्ष से अधिक समय से नोएडा प्राधिकरण द्वारा रोक लगी हुई थी। सत्र अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया यह स्थापित नहीं होता कि आरोपी का विवादित भूमि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण था। आरोपी के विरुद्ध किसी आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी प्रस्तावित नहीं है। संबंधित दस्तावेज प्राधिकरण या जांच एजेंसी के पास उपलब्ध हैं। जिनके लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं।
घटना से पूर्व नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। कॉर्पोरेट संरचना, लीज, सब-लीज, शेयर ट्रांसफर और एमओयू जैसे लेन-देन के मामलों में केवल स्वामित्व संबंध के आधार पर आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता। वहीं अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपी कंपनी के प्रमोटर हैं और इस नाते जिम्मेदार हैं। इस पर अदालत ने कहा कि प्रमोटर शब्द की स्पष्ट कानूनी परिभाषा और दायित्व का निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्थापित नहीं होता। अदालत ने यह भी नोट किया कि जलभराव की समस्या को लेकर विजटाउन प्लानर्स द्वारा 2022 में आवेदन दिया गया था। सिंचाई विभाग द्वारा 2023 में जलनिकासी के लिए प्रस्ताव रखा गया था। आदेश में उल्लेख किया कि नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 18 जनवरी 2021 को संबंधित भूखंड पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जनवरी 2026 में यह प्रतिबंध हटाया गया। जब निर्माण और विकास कार्य पर वैधानिक रोक लागू थी। तब जलनिकासी या अन्य निर्माणात्मक हस्तक्षेप सीमित हो सकते थे। ऐसे में यह निष्कर्ष निकालना कि आरोपी ने जानबूझकर पानी जमा रहने दिया, इस स्तर पर उचित नहीं है।
तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, सजा की सीमा, प्रथम दृष्टया भूमिका के अभाव और कस्टोडियल पूछताछ की आवश्यकता न होने को देखते हुए अदालत ने निर्मल सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

