Noida News : पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास
Noida News : गौतमबुद्ध नगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु की अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी देवपाल निवासी ग्राम रायपुर, थाना बिल्सी, जनपद बदायूं को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एडीजीसी क्राइम चवनपाल भाटी और पैरोकार अंकित कुमार ने बताया कि मामला थाना सेक्टर-63 में दर्ज है। आरोप है कि 2 मार्च 2024 की रात सोम बाजार चोटपुर कॉलोनी स्थित घर में आरोपी ने अपनी पत्नी पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपपत्र के मुताबिक महिला अपने पति और तीन बच्चों एक पुत्र व दो पुत्रियों के साथ रहती थी। विवाह को लगभग 14-15 वर्ष हो चुके थे। मृतका के भाई अनेकलाल ने शिकायत में बताया कि देवपाल मकान बेचना चाहता था। जबकि बहन इसका विरोध कर रही थी। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। आरोपी ने मकान में रह रहे किरायेदारों को भी खाली करने के लिए दबाव बनाया था। जिसका उसकी बहन ने विरोध किया था। इसके अलावा देवपाल अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करता था। जिससे घरेलू कलह बढ़ती जा रही थी। शिकायत के अनुसार घटना से करीब दो माह पहले आरोपी अपने बच्चों को बदायूं स्थित गांव भेज चुका था। घटना के समय पूजा घर में अकेली थी। रात में आरोपी ने मौका पाकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के गले पर दबाव के निशान पाए गए। मामले में 8 जुलाई 2024 को आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए गए थे। न्यालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई है।

