Noida News : मंदबुद्धि युवती से बलात्कार करने वाले आरोपी को 14 वर्ष की कारावास

Dec 23, 2025 - 22:28
Noida News : मंदबुद्धि युवती से बलात्कार करने वाले आरोपी को 14 वर्ष की कारावास
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Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने एक मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय न्यायाधीश प्रियंका सिंह ने की।

 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शिल्पी भदौरिया ने बताया कि घटना सेक्टर-113 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत झुग्गी-झोपड़ी की है। पीड़िता की मां ने अपने बयान में बताया कि 30 जुलाई 2023 को जब वह अपने काम से वापस लौट रही थी तो एक बच्चे ने उन्हें झुग्गी के तरफ बुलाया। जब वह वहां पहुंची तो उनकी 20 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी के साथ एक आरोपी गलत काम कर रहा था।

पीड़िता की मां ने शोर मचाया तो पड़ोस से एक महिला आई। दोनों ने मिलकर आरोपी से पीड़िता को बचाया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। पीड़िता की मां ने गांव पानापुर, जिला छपरा बिहार निवासी सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसी दिन आरोपी को सेक्टर-113 कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ डीएनए परीक्षण के लिए नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद भेजे थे। अदालत ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़िता एक मंदबुद्धि युवती है, जिसकी असहाय स्थिति का लाभ उठाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। पीड़िता मानसिक रूप से निःशक्त है, इसलिए आरोपी द्वारा किया गया दुष्कर्म धारा 376 (2) भारतीय दंड संहिता की परिधि में आता है। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म के तहत दोषी करार देते हुए 14 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदा किए जाने पर संपूर्ण राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।