Noida News : सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने कंपनी परिसर में सहकर्मी सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या करने के दोषी सुरक्षाकर्मी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर उसको एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गौतमबुद्ध नगर के डीजीसी क्राइम ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि सात जनवरी 2023 को हरियाणा के पानीपत निवासी नवीन कुमार ने सेक्टर इकोटेक-1 थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पिता चांद सिंह की कंपनी के परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चांद सिंह को उनके सहकर्मी गार्ड अर्ज कुमार ने गोली मारी थी।
जांच में सामने आया था कि आरोपी थाना क्षेत्र की एक कंपनी में पीएसओ (प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर) के रूप में कार्यरत था। चांद सिंह भी उसी कंपनी में सुरक्षाकर्मी था। घटना के दिन कंपनी के कर्मचारियों की एक टीम आरोपी के कमरे में ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के लिए पहुंची थी। कंपनी स्टाफ का आरोप था कि आरोपी ने शराब पी रखी थी। इस दौरान आरोपी के साथ बहस हो गई और टीम वहां से चली गई, लेकिन कुछ देर बाद चांद सिंह अकेले वापस लौटे और टेस्ट कराने पर जोर दिया। इस पर फिर से विवाद हुआ और आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से चांद सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को धारा-302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा-30 के तहत छह महीने का कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

