Noida News : नव वर्ष और क्रिसमस आदि पर दारू पार्टी करने वाले को लेना होगा ऑकेजनल लाइसेंस
Noida News : नव वर्ष, क्रिसमस की पार्टी और अन्य प्रकार के समारोह मे मदिरा परोसने के लिए आयोजकों को लाइसेंस लेना जरूरी है। इस बात की सूचना आज जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने दी। उन्होंने यहां के समस्त बार, बैंक्विट हॉल के प्रबंधक, फार्म हाउस, रेस्टोरेंट और होटल के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में मदिरा परोसनी है तो अकेजनल बार लाइसेंस लेना होगा। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी मेधा रूपम के आदेश पर आबकारी विभाग द्वारा यह आदेश यहां के विभिन्न आरडब्ल्यूए, होटल/रेस्टोरेन्ट / क्लब एवं मैरिज हॉल के प्रबंधक, स्वामी आदि के लिए जारी किए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) के लिए प्रकियानुसार आवेदक द्वारा आबकारी विभाग की बेवसाइट upexciseportal.in के माध्यम से यूजफुल पब्लिक सर्विस में अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) पर पंजीकरण कराकर एवं ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद स्वीकृति/अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाय। यदि कोई भी होटल / रेस्टोरेन्ट / क्लब एवं मैरिज हॉल अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किये बिना मदिरापान कराते हुये पाया जाता है या अन्य राज्य की मदिरा उपयोग / परोसते पाया जाता है, तो सम्बन्धित के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी।

