Ghaziabad News : पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
Ghaziabad News : पत्नी की हत्या के मामले में गाजियाबाद जिला सत्र न्यायाधीश विनोद सिंह रावत की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि लोनी बॉर्डर निवासी शालिकराम ने तीन अक्टूबर 2023 को थाना लोनी बॉर्डर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री दामिनी की शादी गुलाब वाटिका निवासी रवि से हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी पति रवि दहेज की मांग को लेकर दामिनी को प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट करता था।
28 सितंबर 2023 को परिजनों को सूचना मिली कि दामिनी के साथ उसके पति ने मारपीट की है। गंभीर हालत में उसे ज़ीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 30 सितंबर को जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो दामिनी की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दामिनी की मौत गला दबाने से होना पाई गई। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उसके शरीर की कई पसलियां टूटी हुई थीं, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने रवि को उसकी पत्नी दामिनी की हत्या का दोषी माना। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

