Noida News : महिला की हत्या के मामले में पति समेत तीन को आजीवन कारावास, 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड
Noida News : थाना दादरी क्षेत्र में हुए एक महिला की हत्या के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर की एक न्यायालय ने उसके पति समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दादरी निवासी ईनाम और उसके भाई बब्लू के अलावा बुलंदशहर निवासी आजाद पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर तीनों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, 16 जुलाई 2015 को इस्लामुद्दीन ने दादरी थाने में अपनी बहन वरीसा की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वरीसा की शादी करीब 15 साल पहले ईनाम से हुई थी। दंपती के चार बच्चे थे। आरोप था कि ईनाम पत्नी पर शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घटना वाले दिन दोपहर करीब डेढ़ बजे ईनाम वरीसा को कमरे में लेकर गया था। उसके साथ वहां पर उसके बड़े भाई बब्लू और आजाद भी मौजूद थे। आरोप है कि ईनाम ने बच्चों को घर से बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद तीनों कमरे से बाहर निकले। बच्चों ने मां के बारे में पूछा तो उन्हें ननिहाल जाने की बात कही । इसके बाद मायके वालों को भी वरीसा के नहीं मिलने की जानकारी दी गई। शक होने पर इस्लामुद्दीन दादरी के किदवई नगर स्थित अपनी बहन के घर पहुंचा। वहां सामान अस्त-व्यस्त मिला। बेड खोलने पर वरीसा का शव उसके अंदर पड़ा मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि वरीसा की गला घोंटकर हत्या की गई थी।
पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि जांच में पत्नी पर शक करने की बात भी सामने आई। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम सजा देने की मांग की, जबकि अभियोजन ने कड़ी सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने ईनाम, बब्लू और आजाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कोर्ट में मामलों की प्रभावी पैरवी कर रही है।

