Noida News : खाद्य पदार्थों में मिलावट के 6 मामलों में दुकानदारों पर 17.10 लाख रुपये का जुर्माना

Nov 18, 2025 - 23:07
Noida News : खाद्य पदार्थों में मिलावट के 6 मामलों में दुकानदारों पर 17.10 लाख रुपये का जुर्माना
Symbolic Image

Noida News : गौतमबुद्ध नगर के अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के 6 मामलों में दुकानदारों पर 17.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दुकानों के पनीर, कलाकंद व चटनी आदि खाद्य पदार्थों में मिलावट मिली थी। कुछ दुकानों पर साफ सफाई नहीं मिली थी। इन सभी को अब जुर्माना भरना होगा। कोर्ट ने 30 दिन में जुर्माना धनराशि जमा करने का आदेश दिया है।

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि अप्रैल, 2024 मे दनकौर के सिरसा से सुनील कुमार निवासी सिकंदराबाद की दुकान से कलाकंद का नमूना लिया गया तो स्टार्च की मिलावट मिली। स्टार्च में मात्रा बढ़ाने के लिए रवा या मैदा की मिलावट की जाती है। सुनील पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, 13 फरवरी, 2025 को सेक्टर-78 स्थित महागुन मार्ट में प्रशांत शर्मा निवासी अलीगढ़ की दुकान से चटनी का नमूना लिया गया था ,जो मानकों पर खरी नहीं उतरी। प्रशांत की दुकान से लिया गया पनीर का नमूना भी मानकों पर फेल हो गया। दोनों मामलों में दुकानदार पर 4.60-4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सितंबर, 2021 में जेवर के मोहल्ला टंकी वाला में आसिफ कुरैशी की मीट की दुकान में गंदगी मिली। साथ ही, दुकान पंजीकृत नहीं थी। दुकानदार पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। 25 अप्रैल, 2022 को सेक्टर स्वर्ण नगरी में विकास शर्मा की दुकान की कैंटीन की जांच की गई। इस दौरान दुकान का पंजीकरण नहीं मिला और गंदगी भी मिली। दुकानदार पर 1.50 लाख का जुर्माना लगाया गया। अफसरों ने बताया कि जारचा के योगेश का किराना स्टोर है। 23 अप्रैल 2022 को यहां से मैदा का नमूना लिया गया था जो मानकों पर फेल हो गया। योगेश पर 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी को 30 दिन के अंदर जुर्माना जमा करना होगा।

एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने पिछले सात माह में 107 मामलों में कुल 2.95 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सबसे अधिक पनीर के 15 केस में 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि दूध मानकों पर फेल होने के 12 केस में 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड, सुपारी एंड पान, नमक, चाय, मिठाई मसालों में मिलावट मिलने पर भी जुर्माना लगाया गया है। अन्य खाद्य पदार्थों के 30 मामलों में 44.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।