Noida News : जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय की एक अदालत ने बिसरख कोतवाली क्षेत्र के ग्रेनो वेस्ट में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाश को तीन साल पांच माह व 10 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैं। जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2021 में पुलिस टीम की एक बाइक सवार बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई कर बदमाश सचिन उर्फ पप्पू निवासी राजपुर कला मैनपुरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने केस की सुनवाई के बाद बदमाश को दोषी करार देकर तीन साल पांच माह व 10 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं गैंगस्टर एक्ट में जिला न्यायालय की एक अदालत ने मोहित अवाना निवासी असगरपुर नोएडा को 4 वर्ष 4 माह व 25 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही 5 हजार का अर्थदंड लगाया हैं। अर्थदंड नहीं देने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई हैं।