Noida News : स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत हाईकोर्ट से खारिज

Mar 8, 2024 - 11:38
Noida News : स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत हाईकोर्ट से खारिज
स्क्रैप माफिया रवि काना (Google Image)
Noida News : कुख्यात स्क्रैप माफिया और सामुहिक बलात्कार के मामले में वांछित गैंगस्टर रविंद्र नेगर उर्फ़ रवि काना की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका आज का खारिज कर दी है। बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही सामूहिक बलात्कार के मामले में रवि काना पर एससी एसटी एक्ट की धारा बढी है।
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पुलिस को जांच में पता चला है कि जिस युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था वह दलित है। रवि काना ने 11 जनवरी को जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका  दायर की थी, और अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद वह हाई कोर्ट में गया, लेकिन उसे पहले पुलिस ने सेक्टर 39 कोतवाली में दर्ज मुकदमे में एससी एसटी एक्ट की धारा बढ़ा दी। इन दस्तावेजों को हाई कोर्ट में अदालत के समक्ष पेश किया गया, तो रवि काना की जमानत याचिका निरस्त हो गई।