Noida News : किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के आरोपी को 10 वर्ष की कारावास
Noida News : एक किशोरी को बहला- फुसलाकर अगवा करने तथा उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी को जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने आज 10 वर्ष के कारावास तथा 30 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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सहायक सासाकी अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि थाना सूरजपुर क्षेत्र से वर्ष 2015 मे एक किशोरी को एक व्यक्ति बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया था। उसने उसके साथ काफी दिनों तक बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, तथा उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पास्को एक्ट प्रथम विकास नागर की कोर्ट में चल रही थी। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस व गवाही सुनने के बाद यह पाया कि आरोपी संजीव दोषी है, तथा उन्होंने आरोपी को 10 वर्ष की कारावास तथा 30 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।