Noida News : नोएडा के थाना फेस- 3 क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिक छात्रा के साथ बंधक बनाकर जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर अर्थ दंड भी लगाया गया है।
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पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना फेस- तीन क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी 13 अक्टूबर वर्ष 2018 को सुबह के समय स्कूल से घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। उसके परिजनों ने शक के आधार पर हिमांशु नामक युवक के घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, तो उसके बाथरूम से आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला गया तो किशोरी वहां पर बाथरूम में मिली, मुंह बंधा हुआ था। हिमांशु उसके साथ बलात्कार कर रहा था। हिमांशु को पड़कर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। किशोरी का डाक्टरी परीक्षण करवाया गया तो पता चला कि उसके साथ जबरन बलात्कार हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की। इस मामले की सुनवाई जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में हुई। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पास्को (द्वितीय) सौरव द्विवेदी की अदालत ने पीड़िता का बयान दर्ज, डॉक्टर का बयान, दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने, पुलिस के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को दोषी पाया, तथा उसे बुधवार को 20 वर्ष की कठोर कारवास और 80 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माने की राशि अदा ना करने पर उसे एक वर्ष की सजा और भुगतनी होगी। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की 80 फ़ीसदी धनराशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी।