Greater Noida News : पति की हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास
Greater Noida News : थाना बीटा-2 क्षेत्र के गांव बिरोड़ा स्थित सुलभ शौचालय की देखरेख करने वाले कर्मी की हत्या के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर की त्वरित न्यायालय द्वितीय सतेंद्र सिंह की अदालत ने मृतक की पत्नी आरोपी पूजा निवासी हमीरपुर और उसके प्रेमी प्रहलाद निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश को आज शाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने से 35 हजार रुपये की रकम मृतक के बच्चों को दी जाएगी। आरोपियों ने अवैध संबंध का विरोध करने पर कैंची से वार कर केयरटेकर की निर्मम हत्या की थी।
एडीजीसी अपराध शिल्पी भदौरिया ने अदालत ने बताया कि वादी सत्येन्द्र कुमार शर्मा की तहरीर पर पूजा एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना बीटा-2 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि महेश कुमार (45) अपनी पत्नी पूजा और तीन बच्चों के साथ गांव बिरोड़ा स्थित सुलभ शौचालय में रहता था। महेश को शौचालय की देखरेख के लिए रखा गया था। 1 जुलाई 2024 को महेश शौचालय की छत पर मृत अवस्था में पाया गया था। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका हुई थी कि महेश की पत्नी पूजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की और इसके बाद वह फरार हो गई। इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रहलाद को पूजा के साथ इस हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी प्रहलाद ने सह-आरोपी मृतक की पत्नी पूजा के साथ मिलकर कैंची से मृतक के गले पर वार कर उसकी हत्या की थी। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। जिनका विरोध करने के कारण महेश की हत्या की गई थी। घटना में प्रयुक्त कैंची की बरामदगी गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से हुई थी। आरोपी प्रहलाद ने ही केयटेकर की हत्या की थी। पूजा ने प्रहलाद के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। आरोपी पत्नी एवं उसके प्रेमी के बीच बने अवैध संबंधों का विरोध करने के कारण ही महेश की हत्या की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

