Greater Noida News : तीन बैंड वालों को मौत की नींद सुलाने वाला कैंटर चालक दोषी, 5 वर्ष की कारावास

Jul 15, 2025 - 19:19
Greater Noida News : तीन बैंड वालों को मौत की नींद सुलाने वाला कैंटर चालक दोषी, 5 वर्ष की कारावास
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Greater Noida News : थाना बिसरख क्षेत्र की तिगरी गांव के पास 4 मई वर्ष 2023 की रात को बैंड बजाकर लौट रहे तीन बैंड वालों को कुचल कर मौत के घाट उतारने वाले कैंटर चालक को मंगलवार को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 5 वर्ष की कारावास तथा 51 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर उसे 6 माह के कारावास भुगतना होगा।

 सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि वर्ष 2023 में थाना बिसरख क्षेत्र के तिगरी गांव के पास बैंड बाजा कर 4 मई की रात को घर वापस लौट रहे सीटू उर्फ भोला पुत्र श्रीराम, जैनुद्दीन पुत्र बशारत खान व भुवनेश पुत्र धर्मपाल को रात्रि करीब 2 बजे के आसपास तिगरी बॉर्डर पर अज्ञात वाहन ने तीनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस संबंध में मकर चंद नामक व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पता चला कि तेज गति में आ रहे कैंटर चालक ने इस घटना को अंजाम दिया था। फुटेज से मिले कैंटर नंबर के आधार पर थाना बिसरख पुलिस ने चालक रिंकू को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दायर की। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा की न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में चश्मदीद गवाह विजय राजपूत सहित कई लोगों की गवाही हुई। न्यायालय ने आरोपी को मंगलवार को दोषी पाया तथा उसे 5 वर्ष की कारावास और 51 हजार रुपए के अर्थ से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि अर्थ दंड जमा नहीं करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास होगी।