Noida News : उत्तर प्रदेश भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रियल एस्टेट एजेंटो का प्रशिक्षण कार्यक्रम तय कर दिया है। प्रशिक्षण का पहला बैच 9 दिसंबर से शुरू होगा। रेरा ने बिल्डरों के साथ काम करने वाले एजेंटो के पंजीकरण अनिवार्य किया है। रेरा के अनुसार पंजीकरण होने के बाद से ग्राहकों को झूठे दावे कर बुकिंग पर लगाम लगेगी।
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उत्तर प्रदेश भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि रेरा में पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट या एजेंट के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अब तक 86 एजेंटो ने शुल्क जमा किया है, जिन्हें प्रशिक्षण लेना है। उन्होंने 4 दिवसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया कि शुरू में तीन बैच के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। पहला बैच 9 से 12 दिसंबर, दूसरा 6 से 9 जनवरी और तीसरा बैच 20 से 23 जनवरी तक होगा। प्रत्येक बैच में 35 प्रशिक्षणार्थी होंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों विधियो से परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से और पंजीकरण से ग्राहकों को झूठे दावे कर बुकिंग करने पर लगाम लगेगी।