Noida News : नाबालिग किशोरी का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, 10 साल कैद की मिली सजा

Greater Noida News : थाना फेज-टू क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग युवती का 9 वर्ष पूर्व अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने दोष सिद्ध होने के पर दिलशाद नामक आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि घटना जुलाई 2015 की है। थाना फेज-2 निवासी एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 साल की बेटी को खोड़ा कॉलोनी निवासी दिलशाद अपहरण कर ले गया है। दिलशाद मूल रूप से बिहार के अररिया जनपद का रहने वाला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिलशाद को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों, गवाहों और अधिकारियों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने दिलशाद को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस महिला संबंधित अपराधों की भरपूर पैरवी न्यायालय में कर रही है, जिसकी वजह से महिलाओं के साथ अपराध कारित करने वाले लोगों को सजा मिल रही हैं।