Noida News : चुनावी रंजिश में हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Aug 1, 2026 - 22:19
Noida News : चुनावी रंजिश में हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
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Noida News : उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना जेवर क्षेत्र में पांच साल पहले चुनावी रंजिश के चलते की गई तत्कालीन बीडीसी सदस्य के पिता की गोली मारकर हत्या के मामले में आज गौतम बुद्ध नगर की सत्र अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 14 मई 2021 को भवोकरा गांव निवासी इंद्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान वह घर के बाहर अशोक और अन्य ग्रामीणों के साथ बैठे थे। इसी बीच चुनावी रंजिश को लेकर पूजा, आकाश और अनुज के बीच विवाद शुरू हो गया।

उन्होंने बताया कि कहासुनी के दौरान पूजा के उकसाने पर आकाश ने इंद्रपाल के सीने में दो गोलियां मार दीं। इंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ब्रह्माजीत भाटी ने अदालत के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। अभियोजन ने दलील दी कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से हत्या की, इसलिए उसे कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। सुनवाई के बाद सत्र अदालत ने मुख्य आरोपी आकाश को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक रक्तस्राव और शॉक के कारण इंद्रपाल की मृत्यु हुई थी। सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी आकाश को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।