Noida News : जानलेवा हमला करने के आरोपी को 8 वर्ष की कारावास 

Jul 2, 2024 - 13:54
Noida News : जानलेवा हमला करने के आरोपी को 8 वर्ष की कारावास 
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Noida News : जनपद गौतम बुद्ध नगर  न्यायालय ने एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला करने के आरोपी को 8 वर्ष की कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी  होगी।
Noida News :
 सहायक शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि थाना कासना क्षेत्र के अंसल हाउसिंग सोसायटी के पास बुलंदशहर निवासी दीपक भाटी ने वर्ष 2016 के जनवरी माह में एक व्यक्ति की कार रुकवाया। दरवाजा खोलकर उसने पीड़ित के ऊपर गोली चला दी। इस घटना में पीड़ित निशांत नायर घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए यथार्थ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले मे उनकी पत्नी मधु श्री नायर की शिकायत पर थाना कासना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता के अनुसार मधु अपने पति निशांत नायर, ननद सपना दास और बेटी  के साथ दिल्ली जा रही थी। तभी आरोपी ने घटना को अंजाम दिया।
 उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 5 चंद्र मोहन श्रीवास्तव के न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने तथा गवाहों को बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय ने आरोपी दीपक को दोषी पाया तथा उसे 8 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 5 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। अर्थ दंड जमा ना कराने पर उसे 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी  होगी।