Greater Noida News : न्यूज़ पोर्टल के संपादक और रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Dec 18, 2024 - 12:57
Dec 18, 2024 - 16:24
Greater Noida News : न्यूज़ पोर्टल के संपादक और रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Bisrakh Police Station
Greater Noida News : थाना बिसरख में गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त के मीडिया सेल के प्रभारी सुबोध कुमार तोमर ने एक पोर्टल के संपादक और रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उनका आरोप है कि उन्होंने एक राय होकर पोर्टल पर थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह की फोटो बिना उनकी सहमति के लगाकर खबर प्रकाशित की। खबर में कहा कि यूपी का असुरक्षित क्षेत्र ग्रेटर नोएडा वेस्ट, एसएचओ दे रहे हैं हिस्ट्रीशीटर को पनाह,ग्रामीणो ने  कहा हम पलायन को मजबूर, बिसरख थाना प्रभारी पर हिस्ट्रीशीटर को पनाह देने का आरोप।
Greater Noida News :
 पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 13 दिसंबर को दोपहर बाद एक न्यूज़ पोर्टल पर समाचार प्रकाशित हुआ। जिसमें पोर्टल के संपादक और संवाददाता ने एक राय होकर यह खबर प्रकाशित की, जिसमें यह खबर चलाई गई की यूपी का असुरक्षित क्षेत्र ग्रेटर नोएडा वेस्ट, एसएचओ दे रहे हैं हिस्ट्रीशीटर को पनाह,ग्रामीणों ने कहा हम पलायन को मजबूर।
खबर में कहा गया कि हिस्ट्रीशीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि बिसरख थाना प्रभारी मनोज कुमार के द्वारा हिस्ट्रीशीटर को पनाह दी जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने पलायन करने की बात कही है। पतवारी गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में थाना बिसरख क्षेत्र स्थित पतवारी गांव में हिस्ट्रीशीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर पर पथराव कर दिया। 
इस दौरान आरोपियों ने लाठी डंडों से भी पीड़ित परिवार को जमकर पीटा। घटना में तीन भाइयों समेत कई लोग घायल हो गए हैं। वारदात के बाद हिस्ट्रीशीटर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया है।
मीडिया प्रभारी ने कहा कि इस खबर में थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक की फोटो उनकी बिना अनुमति की लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि यह खबर तथ्य से परे थी। 13 तारीख को खबर प्रकाशित हुई, जबकि 11 दिसंबर को पतवारी गांव में कालू दीपक आदि द्वारा सोनू,ललित आदि के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में थाना बिसरख पर 12 दिसंबर को ललित यादव के द्वारा शिकायत की गई। इस मामले में एनसीआर नंबर 331/24 धारा 115(2),352 भारतीय न्याय संहिता  के तहत  मुकदमा पंजीकृत किया गया, तथा 13 दिसंबर को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी।
 उन्होंने बताया कि यह खबर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रकाशित की गई थी। इससे थाना प्रभारी व पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई। मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस मामले में थाना बिसरख में धारा 356(2 )तथा सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बाबत पोर्टल के संपादक से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन फोन करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया।