Greater Noida News : एक नाबालिक युवती को बहला-फुसलाकर अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष जज पॉक्सो (प्रथम) विकास नगर की न्यायालय में चल रहा था। उन्होंने बताया कि दनकौर निवासी मोहित को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह वर्ष 2017 में पीड़ित पक्ष की ओर से दनकौर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित की बेटी (16 वर्ष) आरोपी मोहित के एक रिश्तेदार के यहां पर गई थी। वहा पर मोहित ने नाबालिग को आलू की टिक्की में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। मोहित नाबालिग को दूसरी जगह ले गया। जहां उसने दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई विशेष जज पॉक्सो (प्रथम) के यहां हुई। दोनों पक्षों की दलील, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने मोहित को दोषी करार दिया।