Noida News : थाना सेक्टर 39 क्षेत्र मे वर्ष 2012 के नवंबर माह में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2012 के नवंबर माह में थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची के साथ अमित पुत्र सोमपाल सिंह निवासी जनपद जेपी नगर ने उसको अगवा करके उसके साथ जबरन बलात्कार किया था। आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी तथा शव को गड्ढे में दबा रहा था, तभी वहां पर कुछ लोग पहुंच गए, तथा उन्होंने आरोपी को पड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी अमित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट टायर की। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पास्को- दो सौरव द्विवेदी की अदालत में चल रही थी। न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से वकीलों की जिरह सुनी, गवाहों के बयान दर्ज किया, पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किया, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को इस मामले में आरोपी अमित को दोषी पाया तथा उसे आजीवन कारवास तथा 30 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
वहीं आरोपी के आजीवन कारावास की सजा होने पर बच्ची के परिजनों ने न्यायालय और पुलिस का आभार जताया है। उन्होंने आज कहा कि आरोपी के आजीवन कारावास की सजा होने पर उन्हें कानून के प्रति विश्वास पैदा हुआ है, जबकि पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने एक बयान जारी करके कहा कि महिला संबंधित अपराधों में गौतम बुद्ध नगर पुलिस भरपूर पैरवी कर रही है। यह उसी का परिणाम है कि आरोपी को सजा मिली है।