Noida News : चेक बाउंस होने के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक व्यक्ति को एक वर्ष के कारावास की सजा तथा 1.80 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है।
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जनपद गौतम बुद्ध नगर के शासकीय सहायक अधिवक्ता ने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश प्रदीप कुमार कंसल ने शुक्रवार को चेक बाउंस के मामले में निपुण बंसल को दोषी करार दिया। निपुण को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही 1.80 करोड रुपए का जुर्माना लगाया गया। जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2012 का है। परिवादी प्रदीप सिंघल ने निपुण बंसल की कंपनी सायरस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में 2.35 करोड रुपए का निवेश किया था। वादे के अनुसार निपुण ने प्रदीप को भागीदार नहीं बनाया। इस मामले में प्रदीप ने सेक्टर 58 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई के दौरान निपुण ने परिवादी को 2.15 करोड रुपए लौटाने का आश्वासन दिया, जिसमें एक करोड रुपए का भुगतान हुआ। शेष राशि के लिए निपुण ने तीन चेक दिए थे, जो बाउंस हो गए। इसके बाद प्रदीप की ओर से चेक बाउंस का मामला कोर्ट में दर्ज करवाया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया, तथा उसे एक वर्ष के कारावास और 1.80 करोड रुपए के जुर्माने से दंडित किया।