Noida News : राष्ट्रीय लोक अदालत नौ मार्च को, दीवानी अदालत में फैसले को प्राप्त है डिक्री का दर्जा
Noida News : जनपद गौतमबुद्व नगर में आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तथा जनसामान्य के मध्य व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सैना द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहें हैं। उन्होंने कहा है कि आयोजित होने वाली लोक अदालत को जनपद में सफल बनाने के लिये संबंधित अधिकारी अपनी विभागीय तैयारियां समय रहते पूरा कर ले, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण संभव हो सकें।
Noida News : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋचा उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामलें, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व पानी से संबंधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद, जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन सन्धि के लिए इच्छुक हो वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि लोक अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले को दीवानी अदालत के डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह फैसले बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है।
Noida News : बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में आगामी 9 मार्च को जनपद गौतमबुद्वनगर मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।