Noida News : नोएडा प्राधिकरण की 14 टीमों ने ग्रैप के नियमों का पालन कराने के लिए शहर का किया भ्रमण, टैंकरों से पानी का छिड़काव

Oct 15, 2024 - 19:56
Noida News : नोएडा प्राधिकरण की 14 टीमों ने ग्रैप के नियमों का पालन कराने के लिए शहर का किया भ्रमण, टैंकरों से पानी का छिड़काव

Noida News : नोएडा क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू है। ग्रैप के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही करने की तैयारी की जा रही है।


दशहरे के बाद से नोएडा में वायू प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। एक बार फिर से वायू प्रदूषण के खतरे की घंटी बजने जा रही है। नोएडा में वायु गुणवत्ता खराब हो रहा है। जिससे बुजुर्ग और बच्चों के लिए हवा हानिकारक साबित होगी। अभी से लोगों के आंखों में जलन और सॉस लेने में दिक्कतें आ रही है। नोएडा प्राधिकरण इससे निपटने के लिए कवायद शुरू कर दी है। दिवाली के पहले ही ग्रैप की गाइडलाइन के अनुसार पाबंदियों बढ़ाई जा रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डा. लोकेश एम के निर्देश पर प्राधिकरण की 14 टीमों द्वारा सेक्टरों व ग्रामों के विभिन्न 40 स्थलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें लोगों को ग्रैप की गाईड लाईन्स/एनजीटी के नियमों के अनुपालन के संबंध में जागरूक किया गया। जन स्वास्थ्य विभाग से उप महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नोएडा के समस्त क्षेत्रों में मुख्य मार्गों पर 20 टैंकरों के माध्यम से 63.58 किमी लम्बाई में शोधित जल का छिड़काव किया गया। जिससे सड़कों पर उड़ने वाली धूल पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से शहर के 340 किमी मुख्य मार्गों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सफाई का कार्य कराया गया। नोएडा में विभिन्न स्थानों से कुल 527.45 टन सीएनडी मलवे का उठान के साथ ही नोएडा क्षेत्र के विभिन्न निर्माण स्थलों पर 38 एन्टी स्माॅग गन मशीनों का संचालन किया गया।


उन्होंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की 14 टीमों द्वारा प्रत्येक दिन वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शहर में संचालित विभिन्न निर्माण परियोजनाओं, मार्गों एवं खुले क्षेत्रों का निरीक्षण जायेगा। जिन निर्माण स्थलों पर निर्माण सामग्री को ग्रीन नेट से ढककर, पानी का छिडकाव व निर्माण स्थलों के चारों ओर मेट्रो शीट, ग्रीन कारपेट इत्यादि, ग्रैप गाइडलाइन्स तथा एनजीटी के नियमों के खिलाफ पाई जायेगी। उन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं अर्थदण्ड लगाया जायेगा।