Greater Noida News : ई रिक्शा चालक की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
Greater Noida News : जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने ई-रिक्शा चालक की हत्या के मामले में राजेंद्र थापा उर्फ नेपाली को दोषी करार देेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसे जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के महिला पार्क सेक्टर-5 हरौला के पास वर्ष 2022 के सितंबर माह में नेपाल के निवासी राजेंद्र ने ई- रिक्शा चालक मिंटू पर चाकू से हमला किया था। मिंटू रोजाना ई- रिक्शा चलाने के बाद पार्क में ही सो जाते थे। बेंच पर सोने को लेकर उनका राजेंद्र के साथ विवाद हुआ था। उसके बाद राजेंद्र ने मिंटू पर चाकू से हमला कर दिया था।
करीब तीन साल तक चले मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजेंद्र थापा को दोषी करार दिया। उसके अधिवक्ता ने कम सजा की मांग की थी। अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा की मांग की थी। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

