Noida News : न्यू नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों पर प्राधिकरण करेगा सख्त कार्रवाई

Nov 4, 2024 - 18:00
Noida News : न्यू नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों पर प्राधिकरण करेगा सख्त कार्रवाई

Noida News : दादरी, नोएडा व गाजियाबाद इनवेस्टमेंट रीजन (डीएनजीआईआर) न्यू नोएडा के लिए 80 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि डीएनजीआईआर के मास्टर प्लान 2041 की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को दे दी गई। कैबिनेट स्वीकृति के बाद अधिसूचित क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य अवैध माना जायेगा। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।


नोएडा सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि डीएनजीआईआर क्षेत्र 29 अगस्त 2017 को अधिसूचित किया गया था एवं डीएनजीआईआर का मास्टर प्लान 2041 18 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया है। अधिसूचित क्षेत्र में जिला गौतम बुद्ध नगर एवं जिला बुलंदशहर के कुल 80 गांव है। इस क्षेत्र का विकास 4 चरणों में वर्ष 2041 तक किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से प्रथम चरण में 3165 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2027 तक पूर्ण किया जाना है। इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण में 3798 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2032 तक, तृतीय चरण में 5908 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2037 तक एवं चतुर्थ चरण में 8230 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2041 तक किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


बैठक के दौरान नोएडा सीईओ ने अधिकारियों को बताया कि 26 अक्टूबर 2024 को आयोजित नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में संचालक मण्डल द्वारा दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) में जमीन अधिग्रहण जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में क्षेत्र के विकास के लिए जल्द से जल्द रूपरेखा तैयार की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा सीईओ को बताया गया कि न्यू नोएडा क्षेत्र की 18 अक्टूबर 2024 से सैटेलाइट तस्वीरें को क्रय करने की कार्यवाही प्रचलन में है। साथ ही क्षेत्र के स्थानीय सर्वे के साथ हवाई तस्वीरें कराने का कार्य भी प्राथमिकता पर प्रारंभ कर दिया गया है।


बैठक में सीईओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जन सामान्य को इस तथ्य से अवगत कराया जाए कि कैबिनेट द्वारा डीएनजीआईआर के मास्टर प्लान 2041 की स्वीकृत 18 अक्टूबर 2024 के उपरांत कोई भी निर्माण कार्य मान्य नहीं है। यदि किसी के द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है तो वह अवैध होगा एवं उसके विरूद्ध प्राधिकरण कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ उचित स्थान देखकर अस्थायी कार्यालय बनाया जाए। जहां पर नियमित रूप से भूलेख तथा सिविल विभाग के अधिकारी व कर्मचारी कार्य करेंगे। सीईओ ने कहा कि इसके साथ ही कार्य को समयानुसार कार्य को पूर्ण करने के लिए शासन से अतिरिक्त स्टाफ की मांग की जायेगी। बैठक के दौरान एसीईओ संजय खत्री, एसीईओ सतीश पाल, ओएसडी महेंद्र प्रसाद, ओएसडी क्रांति शेखर, महाप्रबंधक नियोजन एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।


 बता दें कि डीएनजीआईआर दादरी नोएडा गाजियाबाद इनवेस्टमेंट रीजन, नया नोएडा बनाने के लिए बनाया गया एक प्रोजेक्ट है। इसे बनाने के लिए गौतमबुद्ध नगर के 20 और बुलंदशहर के 60 गांवों को मिलाया गया है। इस शहर को करीब 209 वर्ग किलोमीटर में बसाया जाना है। डीएनजीआईआर के मास्टर प्लान 2041 के मुताबिक, यहां 40 फीसदी जमीन औद्योगिक, 13 फीसदी जमीन आवासीय और 18 फीसदी जमीन ग्रीन एरिया और मनोरंजन के लिए होगी।