Noida News : सुप्रीम कोर्ट ने एनटीबीसीएल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर आमजन की सुनी आवाज: नवाब सिंह नागर

Noida News : सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है। जिसमें कंपनी ने टोल वसूली को जारी रखने की अनुमति की मांग की थी।डीएनडी में टोल मामले को लेकर प्रमुख भूमिका निभाने वालों ने इसे जनहित में श्रेष्ठ कदम बताया है।
पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता नवाब सिंह नागर ने कहा कि कोर्ट का यह निर्णय नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाले पूर्व आदेश को ही दोहराता है, जो पहले भी यह कह चुका है कि सार्वजनिक हित, विशेष रूप से आम नागरिकों की सुविधा, व्यावसायिक हितों से ऊपर है।
उन्होंने कहा कि यह आदेश एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि न्यायपालिका आम जन की आवाज को सुनने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध। नवाब सिंह नागर ने इस संघर्ष में शामिल अपने सभी साथियों, जनहित मोर्चा एवं संबंधित संगठनों को धन्यवाद एवं बधाई प्रेषित की है।
बता दें कि 20 दिसंबर 2024 को दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे टोल को फ्री रहने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उस समय एनटीबीसीएल की उस अर्जी को खारिज कर दिया। जिसमें उसने 2016 के इलाहावाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट ने कंपनी को यात्रियों से टोल वसूलना बंद करने का निर्देश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि टोल वसूलने के लिए नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड को ठेका देना गलत, अन्यायपूर्ण और मनमाना था। इस मामले में अब शुल्क या टोल वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। हम मानते हैं कि यह समझौता (टोल कलेक्शन के लिए) अवैध है।