Noida News : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
Noida News : थाना रबूपुरा क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई हत्या के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसके ऊपर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना रबूपुरा क्षेत्र में रहने वाले राहुल पुत्र गंगा लाल के ऊपर सुबोध पुत्र लेखराज ने वर्ष 2021 में पैसों की लेनदेन को लेकर गोली चला दी थी। उन्होंने बताया कि गोली वहां से गुजर रहे प्रवेश पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी ग्राम गोधना जेवर को जा लगी। घायल अवस्था में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया ,जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में थाना रबूपुरा में सुबोध के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
उसके खिलाफ 4 अगस्त वर्ष 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पंचम गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, अधिवक्ताओं की जिरह तथा पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी सुबोध को दोषी पाया ,तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

