Noida News : युवक की हत्या के मामले के आरोपी को आजीवन कारावास
Noida News : जनपद गौतम बुद्ध नगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश प्रतीक्षा नागर की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी बादलपुर निवासी विपिन बाल्मीकि को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 55 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एडीजीसी क्राइम नितिन त्यागी ने बताया कि मामला थाना बादलपुर क्षेत्र का है। जहां 1 मार्च 2021 की शाम को जीटी रोड स्थित ओम स्वीट हाउस के सामने दीपक उर्फ चांद (24) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। घटना की शाम दीपक अपने गांव अच्छेजा के पास ओम स्वीट हाउस के सामने मौजूद था। इसी दौरान आरोपी विपिन ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई प्रमोद कुमार ने थाना बादलपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि विपिन ने उसके भाई की हत्या की है। साथ ही उसने राधेश्याम, रामनिवास और विकास पर साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगाया थ। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। यह उसका पहला अपराध है, इसलिए उसे कम सजा दी जाए।
वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने मृतक पर 19 वार किए, जो अपराध की गंभीरता और निर्ममता को दर्शाता है। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए हैं। अदालत ने आरोपी को हत्या और आयुध अधिनियम की धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा दी है।

