Noida News : जनपद गौतम बुद्ध नगर की न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले मे दोषी को 2 वर्ष 5 माह 22 दिन की सजा सुनाई है।
Noida News :
विशेष लोक अभियोजक बबलू चंदेल ने बताया कि थाना सेक्टर 24 पुलिस ने वर्ष 2016 में रवि बिष्ट के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चोरी करने की वारदात करता है। उन्होंने बताया कि इसने अपराध के रास्ते अकूत संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा इसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट मे दायर की गई थी। केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत में चल रही थी। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया तथा उसे 2 वर्ष 5 माह 22 दिन की सजा सुनाई। दोषी पर 5,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।