Noida News : किशोरी से अश्लील हरकत करने के मामले में 3 साल की सजा
सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पास्को प्रथम विकास नागर की न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि थाना बादलपुर क्षेत्र में वर्ष 2020 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिकग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तथा उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की। अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से नाबालिग का जो जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया वह सही नहीं पाया गया। इसके साथ ही अदालत ने पाया कि पीड़िता बालिग है। दोनों पक्षों को दलील को सुनने के बाद अदालत ने अमर लगे बलात्कार के आरोप को गलत पाया। हालांकि घर में घुसकर छेड़खानी का दोषी पाते हुए उसे 3 साल की सजा सुनाई है।