Noida News : 26 अप्रैल को जनपद गौतम बुद्ध नगर में सार्वजनिक अवकाश, प्रभावी रहेगी धारा 144

Apr 3, 2024 - 22:34
Noida News : 26 अप्रैल को जनपद गौतम बुद्ध नगर में सार्वजनिक अवकाश,  प्रभावी रहेगी धारा 144

Noida News : आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन यानी 26 अप्रैल को जनपद गौतम बुद्ध नगर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतदान के दिन जिले की सभी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान, बाजार बंद रहेंगे।

Noida News : जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया  कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का नियम है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्रावधान है।

Noida News : उन्होंने कहा कि कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। इसलिए सभी कारखानों में 26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। उनसे अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य नहीं लिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा के तहत दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान में मतदान दिवस को साप्ताहिक बंदी दिवस के रूप मनाया जाएगा।जिले के जिन क्षेत्रों में स्थित दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान में मतदान दिवस पर साप्ताहिक बंदी का दिवस नहीं है। उनमें भी मतदान दिवस साप्ताहिक बंदी दिवस के रूप मनाया जाएगा। इसी तरह कंपनियों में मतदान के दौरान सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

                           जनपद में 26 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी धारा 144
Noida News : अलविदा जुमा, ईद,रामनवमी व लोक सभा के मतदान से पहले गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लगा दी गई है। जिले में 26 अप्रैल 2024 तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस नहीं निकाल सकेगा। पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनेगा।

Noida News : सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। किसी भी धार्मिक स्थल,सार्वजनिक स्थल और जुलूसों समेत अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर के ध्वनि की तीव्रता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए मानक के अनुरूप होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर नमाज व पूजा अर्चना नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा के अंदर लाठी, डंडा, तेज धार वाले चाकू या अन्य हथियार लेकर नहीं चलेगा। हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा।