Gautam Budh Nagar Court News : जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने सात वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास ( 20 Years Life Imprisonment) की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना ( Rs. 50,000/- Fine ) भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय के विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2017 में जेवर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। घर के बाहर खेल रही बच्ची को आरोपी समयवीर खेत की तरफ ले गया था। यहां आरोपी ने एक बिटोरा में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
इस बीच ग्रामीणों ने आरोपी को घेर लिया था। हालांकि, वह बचकर भाग गया था। इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की थी। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज, पाक्सो एक्ट (प्रथम) (POCSO ACT) विकास नागर ने की। न्यायालय ने गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी समयवीर को दोषी मानते हुए सोमवार शाम को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है।