Gautam Budh Nagar Court News : पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

Jul 29, 2025 - 13:45
Gautam Budh Nagar Court News : पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

Gautam Budh Nagar Court News : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह (प्रथम) ( Additional District and Sessions Judge )की अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में डाढ़ा गांव  के निवासी अखिलेश पॉलीवाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास ( Life Imprisonment ) की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहतास शर्मा ने बताया कि घटना 3 सितंबर 2020 की दोपहर करीब 1:30 बजे की है। जब मृतका बिजली की मां सितारा खातून अपनी बेटी के घर पैसे देने आई थी। उसकी बेटी दूध के लिए पैसे मांग रही थी। तभी आरोपी अखिलेश जो शराब पीने का आदी था वह शराब पीने के लिए पैसे छीनने लगा। विरोध करने पर उसने अपनी पत्नी पर बसूली (हथौड़ी) और कन्नी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
आरोपी ने मृतका की मां सितारा खातून के सामने ही उसकी बेटी की हत्या की थी। मां ने बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और वारदात को अंजाम दिया। मृतका की मां सितारा खातून ने घटना की लिखित तहरीर थानाध्यक्ष कासना को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आरोपी अत्यंत गरीब, निर्धन व्यक्ति है। परिवार में कोई सगा संबंधी नहीं है और पहली बार अपराध में लिप्त हुआ है। अतः उसे कम से कम सजा दी जाए। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क दिया कि आरोपी ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या की है, जो अत्यंत गंभीर अपराध है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभतम’ श्रेणी में नहीं माना। जिसके चलते फांसी की सजा नहीं दी गई। हालांकि न्यायालय ने अखिलेश पॉलीवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।