Noida News : जनपद गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय ने जानलेवा हमला करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए एक व्यक्ति को 7 साल तथा दूसरे को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई है।
Noida news :
पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत नोएडा पुलिस अदालत में लंबित मामलों की भरपूर पैरवी कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके तहत हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी दो लोगों को बृहस्पतिवार को गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने दोषी पाया है। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की कोर्ट में ने नरेश नामक आरोपी को 7 वर्ष की कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है, जबकि दूसरे आरोपी छोटू को 3 साल के कारावास और 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि 26 जून वर्ष 2000 को हरिश्चंद्र शर्मा ने रबूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नरेश, गिरीश कुमार, छोटू व नेत्रपाल आदि ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया तथा गोली चलाकर उनके भाई गोवर्धन को घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट मे दायर की थी। दोनों पक्षों के वकीलों के जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने इस मामले में दो लोगों को दोषी पाया तथा उन्हें सजा सुनाई।