Noida News : महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर को 10 वर्ष की कारावास
Noida News : जनपद गौतमबुद्व नगर के अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में राजस्थान के कोटा के रहने वाले जोधपुर आईआईटी के सहायक प्रोफेसर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कार्रवाई की सजा सुनाई है। उनके ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि मामला जून 2019 का है। जब विवेक विजयवर्गीय जो की कोटा के रहने वाले थे, वह आईआईटी जोधपुर में सहायक प्रोफेसर थे। उनके खिलाफ थाना 20 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी विवेक विजयवर्गीय को वह वर्ष 2000 से जानती थी। जब वह उसके गणित के शिक्षक थे। फरवरी -अप्रैल 2011 में उसने आईआईटी जोधपुर में लगभग 3 महीने तक उनके साथ काम किया था। पीड़िता के अनुसार 5 जून वर्ष 2019 की शाम को विवेक ने उसे फोन करके बताया कि वह किसी काम से नोएडा आए हैं, और उन्हें नौकरी पर चर्चा करने के लिए एक ऑफिस में मिलने के लिए कहा। महिला के अनुसार 6 जून 2019 के सुबह व नोएडा के एक ऑफिस में पहुंची। आरोपी ने उसे गेस्ट हाउस के रूम नंबर -7 में आने को कहा। पीड़ित ने रिसेप्शन पर एंट्री किया और कमरे में पहुंची। जहां उसने अपने दस्तावेज और रिज्यूम दिखाएं। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से कहा कि नौकरी की चिंता मत करो। मैं 10 नौकरियां दिला दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम इसकी कीमत दे सकती हो।
जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने जबरदस्ती उसे पकड़ और उसके साथ बलात्कार किया। महिला के अनुसार वह गेस्ट हाउस के कमरे से निकली तथा उसने रिसेप्शन पर घटना की जानकारी दी। पुलिस को मौके पर बुलाया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तथा उसके खिलाफ 25 सितंबर 2019 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद सोमवार की शाम को आरोपी को दोषी माना तथा उसे 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। बताया जाता है कि विजय आईआईटी जोधपुर में सहायक प्रोफेसर था। वह नोएडा में ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के एक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। पीड़िता गणित से एमएससी की थी। वर्ष 2000 में राजस्थान के एक कोचिंग में पढ़ती थी। इसी कोचिंग में डॉक्टर विजय गणित पढ़ाते थे। मार्च 2010 में वह आईआईटी जोधपुर में तैनात हुए। आरोपी प्रोफेसर के साथ पीड़िता ने कुछ महीने के लिए आईआईटी जोधपुर में भी काम किया था। घटना के वक्त पीड़िता की आयु 35 वर्ष व आरोपी की आयु 45 वर्ष थी।

