Noida News : जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में चार बदमाशों को पांच पांच वर्ष के कारावास तथा 5-5 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस अभियोजन, इकाई न्यायालय में लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर रही है। उन्होंने बताया कि थाना बिसरख मे वर्ष 2019 मे पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने 18 दिसंबर को राजकुमार पुत्र राम प्रसाद, संदीप पुत्र वेद प्रकाश, करण पुत्र राकेश, राजू उर्फ राज बहादुर को दोषी पाते हुई पांच वर्ष चार माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है, तथा सभी आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपए के अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड जमा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने थाना सेक्टर 63 में वर्ष 2022 मे पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अभियुक्त अकरम पुत्र शेर खान निवासी जनपद मेरठ को दोषी मानते हुए उसे 2 वर्ष 15 दिन के कारावास की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।