Gautam Budh Nagar District and Sessions Court News : डिजिटल रेप के आरोपी को 20 साल कैद, नोएडा कोर्ट से 5 वर्षीय बच्ची को मिला इंसाफ

Gautam Budh Nagar District and Sessions Court News : उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने पांच वर्षीय बच्ची से डिजिटल रेप के दोषी को शुक्रवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसपर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-142 में 5 फरवरी 2023 को पांच वर्षीय बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना हुई थी। पड़ोसी नारायण प्रभु ने घटना को अंजाम दिया था। नारायण बिहार के सुपौल का रहने वाला है। वह नोएडा में एक फैक्ट्री में काम करता था। घटना के समय बच्ची के पिता अपनी ड्यूटी पर गए थे और उसकी मां बाजार गई हुई थी। इसी दौरान नारायण प्रभु बच्ची को गिफ्ट दिलाने का बहाना बनाकर अपने कमरे में ले गया। यहीं पर उसने बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया।
उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए दोषी करार देकर कैद की सजा सुनाई।
यह होता है डिजिटल रेप
डिजिटल रेप का मतलब यह नहीं है कि किसी का शोषण इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। यह दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। डिजिट का मतलब अंक होता है, वहीं अंग्रेजी शब्दकोश के मुताबिक उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है। डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में अंगुलियों या अंगूठे का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ है कि डिजिट से किए गए यौन उत्पीड़न को डिजिटल रेप कहा जाता है।