Noida News : हिट एंड रन केस में पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत नहीं, अदालत ने माना गैर इरादतन हत्या का मामला
May 30, 2024 - 13:09
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Noida News : नोएडा के थाना सेक्टर-24 क्षेत्र में बीते रविवार को सुबह के समय हुए हिट एंड रन केस में गिरफ्तार ऑडी सवार युवकों की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने घटना की सोशल मीडिया पर वायरल विडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले को गैर इरादतन हत्या जैसा मानते हुए विवेचक पर गंभीर आरोप लगाते हुए चार दिन में इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश दिया है। पुलिस ने आरोपियों को आईपीएसी की धारा 279 व 304ए व धारा 34 के तहत गिरफ्तार किया था।
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एसीजेएम प्रथम ने विडियो व विवेचक की केस डायरी में दर्ज घटनाक्रम को देखते हुए इस मामले को गैर इरादतन हत्या की प्रकृति का माना तथा कहा कि इस केस की सुनवाई का अधिकार उनके न्यायालय को नहीं है। यह विशेष क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत आता है। ऐसे में इस रिमांड याचिका की सुनवाई उनकी समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार प्रिंस कोयले के कारोबार से जुड़ा है। वहीं लव सिंह उर्फ मामू पढ़ाई कर नौकरी की तलाश में दिल्ली आया हुआ था।
मालूम हो कि रविवार सुबह मार्निग वॉक पर निकले गिझौड़ गांव निवासी एक व्यक्ति को कंचनजंघा मार्केट के पास एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी थी। कार की टक्कर से जनकदेव शाह कई फुट उपर उछल गए थे और नीचे गिरते ही उनकी मौत हो गई थी। कार चालक हादसे के बाद फरार हो गया था। जिसको थाना सेक्टर-24 पुलिस ने सर्विलांस विधि व नोएडा तथा दिल्ली में लगे कैमरों की मदद से दिल्ली के किदवई नगर इलाके से एक बिल्डिंग की पार्किंग से बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने कार सवार युवकों प्रिंस व लव सिंह उर्फ मामू को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था। जिन्हें बुधवार को अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने के बजाए, इसे गैर इरादतन हत्या जैसा गंभीर मामला बताया है।