Noida News : जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को बृहस्पतिवार को 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज, पाक्सो एक्ट (प्रथम) विकास नागर ने की।
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विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि रबूपुरा थाने में वर्ष 2023 में पीड़ित पक्ष ने आरोपी हामिद खान निवासी रबूपुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अधिवक्ता ने बताया कि एक महिला अपने तीन बच्चों को साथ लेकर ससुराल से मायके आ रही थी। इस बीच रबूपुरा बस स्टैंड से आरोपी हामिद खान घर छोड़ने का झांसा देकर महिला की नौ साल की बच्ची को बाइक पर बैठाकर ले गया। इसके बाद आरोपी ने बच्ची को झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह बच्ची को रास्ते में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की । न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी हामिद खान को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा