Greater Noida News : न्यायालय में फर्जी तरीके से जमानत देने आए गाजियाबाद निवासी दो व्यक्ति गिरफ्तार

Greater Noida News : जनपद गौतम बुद्ध नगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय में कार्यरत लिपिक ने दो लोगों के खिलाफ थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि यह लोग एक व्यक्ति की फर्जी तरीके से जमानत देने आए थे। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर के रहने वाले हैं।
Police Station Surajpur Greater Noida News : थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि सुबोध शर्मा सत्र लिपिक अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय ने बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में पकड़े गए बदमाश आकाश आदि की जमानत याचिका के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। 4 सितंबर 2015 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए जमानती पत्र जो गलत जमानतदारों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किए गए थे।
District and Sessions Court Gautam Budh Nagar : मंगलवार को जमानतियों को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने पाया कि जमानत देने वाले लोग गलत नाम से जमानत दे रहे हैं। इस संबंध में न्यायालय ने 16 सितंबर को एक आदेश पारित किया। जिसमें गलत जमानत देने वाले अशोक उर्फ अश्वनी निवासी मोदीनगर गाजियाबाद तथा मोनू पुत्र डालचंद निवासी मोदीनगर गाजियाबाद के खिलाफ थाना सूरजपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4),338,336(3), 340(2) तथा 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मालूम हो कि इससे पहले भी न्यायालय मे फर्जी तरीके से जमानत देने आए कई फर्जी जमानतदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तथा उनकी गिरफ्तारी हुई है।