Noida News : गौतमबुद्ध नगर में तीन दिन के लिए धारा-163 लागू

Jun 6, 2025 - 17:09
Noida News : गौतमबुद्ध नगर में तीन दिन के लिए धारा-163 लागू

  Noida News : ईद-उल-जुहा (बकरीद) पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए 7 जून से 9 जून 2025 तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू की गई है।


यह जानकारी आज पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के मीडिया सेल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस दौरान बिना अनुमति के जनसभा करने, बिना अनुमति के जुलूस निकालने, 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह एकत्रित होने, हथियार लेकर चलने सहित विभिन्न चीजों पर प्रतिबंध रहेगा।


मीडिया प्रभारी ने बताया कि 7 जून से 9 जून 2025 तक लागू धारा-163 के दौरान सरकारी दफ्तरों के ऊपर व 1 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने लोगों से अपील किया कि वह संयम बरते और कानून व्यवस्था को कायम रखें। कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने जनपद वासियों से ईद-उल-जुहा (बकरीद) का त्यौहार आपसी सद्भावनाओं के साथ मनाने की अपील की है।