Noida News : किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोपी को सात वर्ष की कारावास
Noida News : जनपद जनपद गौतम बुद्ध नगर की न्यायालय ने किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए आज 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उसके ऊपर 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस और एक्सप्रेसवे थाना पुलिस के प्रभावी पैरवी के चलते आज गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी कुलदीप पुत्र विजय बहादुर मूल निवासी जनपद शाहजहांपुर को दोषी बातें हुई 7 वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ किशोरी के परिजनों ने वर्ष 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके अनुसार आरोपी उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था। डॉक्टरी परीक्षण के दौरान बलात्कार की पुष्टि हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आज आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

